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पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित आवश्यकताओं के अनुरूप, भारी पानी बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण संरक्षण प्रभाव प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण संबंधित मंजूरी प्राप्त करता है।
भारी पानी बोर्ड द्वारा पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित मंजूरियाँ प्राप्त की गई हैं।
औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए भारी पानी संयंत्रों की अपनी एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) होती है। स्वीकृत सहमतियों तथा प्राधिकारों की सांविधिक आवश्यकताओं एवं शर्तों के अनुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) मॉनीटरन, फ्लू गैस का अनुकूलन, बहि:स्राव विश्लेषण एवं उपचार तथा अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक संयंत्र का पर्यावरण विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रूप से प्रेषित किया जाता है।
Last updated on: 23-Dec-2022